पूर्व जिला पंचायत सदस्य की खुद की हत्या की सुपारी देने की कहानी का पुलिस ने किया पर्दाफाश
पुलिस ने किया आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज
हरिद्वार, 13 अक्तूबर। विरोधियों का फंसाने के लिए खुद की हत्या की सुपारी देने की झूठी कहानी का पर्दाफाश करते हुए पुलिस पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित 6 लोगों पर शांति भंग और आरोपी पूर्व जिला पंचायत सदस्य व उसके भांजे पर आर्म्स एक्ट का मुकद्मा दर्ज किया है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम घोड़ेवाला ने 12 अक्तूबर को थाना बहादराबाद पुलिस को तहरीर दी कि विपक्षी जावेद पुत्र याकूब, याकूब, मुनफेत व जुनेद निवासी ग्राम घोड़ेवाला के साथ जमीनी विवाद न्यायालय में लंबित है। आरोप लगाया कि विपक्षियों ने उसकी हत्या करवाने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी हैं जिसमें जलालपुर और रुड़की के कुछ युवक शामिल हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए बहादराबाद थानाध्यक्ष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जांच पड़ताल करते हुए आजम निवासी कान्हापुर, उस्मान निवासी जलालपुर, सोहेल निवासी सोत मोहल्ला रुड़की, खालिक तथा शाजिद पुत्र सुलेमान निवासी घोड़ेवाला से पूछताछ की तो सामने आया कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर का जावेद पुत्र याकूब से पिछले 3-4 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। विपक्षी पक्ष पर दबाव बनाने और झूठा मुकदमा दर्ज करवाने के उद्देश्य से जाकिर ने अपनी ही हत्या की फर्जी कहानी रची है।
इसके लिए जाकिर ने आजम, उस्मान और सोहेल को 50,000 रुपये का लालच देकर अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपनी ही कार पर फायरिंग करने की योजना बनाई थी, ताकि विपक्षी पर हत्या की सुपारी देने का आरोप लगाया जा सके। पुलिस जांच मे सच्चाई सामने आने पर पर पूछताछ के दौरान सभी आरोपी आपस में आरोप-प्रत्यारोप करने लगे और थाने में ही झगड़ा करने लगे। इस पर पुलिस को सभी को धारा 170 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत हिरासत में ले लिया। साथ ही जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल, जिसका रिन्यूवल समाप्त हो चुका था, उसके भतीजे खालिक से बरामद की गई। लाइसेंस की शर्तो का उल्लंघन करने पर पुलिस ने जाकिर व खालिक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकद्मा दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने पिस्टल के लाइसेंस निरस्तीकरण की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को प्रेषित करने की तैयारी भी कर ली है।
2025-10-13




















