इन लोगों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर बैन लगाएगी पंजाब सरकार, जानिए कब से लागू होगा नियम

पंजाब सरकार कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए कोविड-19 वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाने वाले लोगों के सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश पर बैन लगाने जा रही है। मंगलवार को पंजाब सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया है कि ये बैन 15 जनवरी से लागू होगा। आदेश के मुताबिक ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए सार्वजनिक स्थान जैसे बाजारों और मॉल आदि में वयस्कों की एंट्री पर नया नियम लागू होगा।

सरकार का कहना है कि जिस वयस्क ने कोरोना का पूर्ण टीकाकरण करा लिया है वही सार्वजनिक स्थानों पर जा सकेगा। वहीं जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन की दोनों डोज नहीं ली हैं उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जानें की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ये बैन अगले साल यानी 2022 में 15 जनवरी से लागू होगा। वैसे आदेश में राजनीतिक रैलियों को लेकर कोई उल्लेख नहीं किया गया है। बता दें कि राज्य में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां रैलियां कर रही हैं।

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