पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कालेज के छात्र-छात्राओं ने किया मूट कोर्ट का आयोजन
हत्या के मुकदमे में विधि छात्रों ने प्रस्तुत की अपनी दलीलंें
हरिद्वार, 13 अगस्त। ज्वालापुर स्थित पंडित पूर्णानंद तिवारी लॉ कॉलेज में मूट कोर्ट का आयोजन किया गया। एलएलबी एवं बीएएलएलबी अंतिम वर्ष के छात्र-छात्राओं द्वारा आयोजित मूट कोर्ट में सरकार बनाम सोहन बी.एन.एस की धारा 103 के अंतर्गत हत्या के मुकदमे में छात्र-छात्राओं ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की भूमिका में अपनी-अपनी दलीलें प्रस्तुत की। जज की भूमिका में कालेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने तमाम सबूतों व गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी गुलफाम को आजीवन कारावास व सोहन को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से अमरेश कुमारी, आंचल देवी, अनुषा शर्मा, बसंती पंत, अदिति नामदेव, अंबिका भारद्वाज, अनमोल, आर्यन, मयंक, नितेश, सचिन, अजय, अमित, अरुण, आशुतोष, दक्ष, दीपक, प्रदीप, मोहित, तबरेज, बचाव पक्ष की तरफ से विकास, विजय, शिवानंद, शिवम पाल, साक्षी, शबनम, शगुन, शालू, शिवांगी, वेदिका, विदुषी, मोहम्मद इकराम, हिमांग तायल, गौरव, प्रवेश, प्रियांशु, गोविंद शर्मा, निखिल, पार्थ, परवीन, रिंकी, सचिन त्यागी ने अपने-अपने तर्क दिए। कालेज के प्राचार्य अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि इस तरह की कोर्ट से छात्र-छात्राओं को विभिन्न न्यायालय की विधिक कार्य करने की शैली एवं कानून की बारीकियों से अवगत कराया जाता है। जिससे विभिन्न न्यायालयों में कार्य करने में भावी अधिवक्ता के रूप में असुविधा न हो। कालेज के प्रबंधक कमल शर्मा, निदेशक शिवम शर्मा, संयुक्त निदेशक नेहा शर्मा, शैलजा शर्मा आदि ने छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सभी को आशीर्वाद दिया। कालेज की शिक्षिकाएं शीतल चौहान, नीलू, दिव्यांश शर्मा आदि मूट कोर्ट में उपस्थित रहे।
2025-08-13


















