उत्तराखंड की जेलों में कैदियों की भीड़ होगी कम – सुप्रीम कोर्ट

देहरादून

सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड की जेलों के लिए सुप्रीम आदेश।

राज्य की तीन प्रमुख जेलों में कैदियों की भीड़ की जाएगी कम ।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विचाराधीन कैदियों जिन्होंने अपने केस की अधिकतम सजा की एक तिहाई अवधि पूरी कर ली है उन्हें जमानत पर किया जाय रिहा।

सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश सभी जेलर के लिए प्रेषित किया।

देहरादून के जिला कारागार में 580 कैदियों के रखने की क्षमता उसमें से 900 से अधिक विचाराधिन और 369 सजायफ्ता कैदी है।

हल्द्वानी के जिला कारागार में 635 कैदियों की क्षमता है वहां पर 1300 विचार दिन और 140 सजा पाई कैदी है।

हरिद्वार के जिला कारागार में क्षमता 888 कैदी की है जबकि वहां पर 684 विचार आदि और 566 सजा पा चुके कैदी है।