हरिद्वार 26 अक्टूबर से मिठाई और बेकरी उत्पादों पर निर्माण व अवसान तिथि अंकित करना अनिवार्य

26 अक्टूबर से मिठाई और बेकरी उत्पादों की ट्रे पर लिखनी होगी निर्माण व अवसान तिथि, दीपावली से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग सख्त, मिठाई विक्रेताओं को नियमों का पालन करने के निर्देश

दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने मिठाई और बेकरी उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। अब 26 अक्टूबर से खुली मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे एवं काउंटर पर निर्माण तिथि, अवसान तिथि और यूज बाई तिथि अंकित करना अनिवार्य होगा। नियमों का पालन नहीं करने वाले खाद्य कारोबारकर्ताओं पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा आयुक्त विनय शंकर पांडेय द्वारा 17 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शुक्रवार को हरिद्वार में खाद्य कारोबारकर्ताओं की जागरूकता के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। शंकर आश्रम स्थित मोहन जी की पूरी वाले के हॉल में आयोजित कार्यशाला की अध्यक्षता खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के गढ़वाल मंडल के उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत ने की।
कार्यशाला में उपायुक्त राजेंद्र सिंह रावत, सहायक आयुक्त महिमानंद जोशी, वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिलीप कुमार जैन और वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी कैलाश चंद्र टम्टा ने मिठाई एवं बेकरी कारोबारियों को नए आदेश की जानकारी दी। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि से सभी संबंधित कारोबारियों को मिठाइयों और बेकरी उत्पादों की ट्रे एवं काउंटर पर आवश्यक तिथियां स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी, ताकि उपभोक्ताओं को उत्पाद की ताजगी और उसके उपयोग की निर्धारित अवधि की सही जानकारी मिल सके।


दीपावली पर गुणवत्ता और स्वच्छता पर जोर
त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए विभागीय अधिकारियों ने कारोबारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। प्रतिष्ठानों में गुणवत्तायुक्त कच्चे माल का इस्तेमाल करने, निर्माण एवं बिक्री स्थलों पर साफ-सफाई रखने और खाद्य पदार्थों के रखरखाव व भंडारण में निर्धारित मानकों का पालन करने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तायुक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना कारोबारियों की जिम्मेदारी है।
कार्यशाला में ज्वालापुर, आर्यनगर, शिवमूर्ति चौक, मायापुर, कनखल, भूपतवाला, शिवालिक नगर, लक्सर, सुल्तानपुर, पथरी, बहादराबाद और खानपुर सहित जिले के विभिन्न क्षेत्रों के मिठाई एवं बेकरी उत्पाद निर्माताओं और विक्रेताओं ने भाग लिया। विभाग ने सभी कारोबारियों से 26 अक्टूबर से लागू होने वाले निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की।